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महाराष्ट्र में दुकान खोलने के लिए लागू हुआ नया नियम, 1 मई तक लागू रहेगा ये आदेश


मुंबई . महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने प्रतिबंधों को लेकर नया आदेश जारी किया है. उद्धव ठाकरे सरकार (Maharashtra Government) ने मंगलवार को जारी नए आदेश में कहा गया है कि, आज यानी 20 अप्रैल रात 8 बजे से एक मई तक सभी ग्रॉसरी, वेजिटेबल और फल की दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुलेंगी.

दुकानदारों को करनी होगी होम डिलीवरी – आदेश के मुताबिक, राज्य के सभी किराना दुकान, सब्जी फल दुकान, डेयरी, बेकरी, सभी खाद्य दुकान (चिकन, मटन, पोल्ट्री, फिश) कृषि उत्पादन संबंधित दुकान, पालतू पशु के जुड़े सामान वाली दुकान अब सिर्फ चार घंटे खुलेंगी. महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि, इन दुकानों को होम डिलीवरी सुबह सात बजे से रात के आठ बजे तक करने की अनुमति दी गई है.

महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मंगलवार को जारी नए आदेश में कहा गया है कि सभी किराना स्टोर, फल-सब्जी की दुकानें, डेयरियां, बेकरी, कन्फेक्शनरी, कृषि उपज से संबंधित दुकानें और पालतू पशु खाद्य से संबंधित दुकानें सुबह सात से सुबह 11 बजे तक ही खुलेंगी. यानि अब जरूरी सामानों के दुकान सिर्फ चार घंटे के लिए ही खुलेंगी.

जिला प्रशासन बदल सकता हैं नियम – आदेश में कहा गया है कि जिन दुकानों पर बैन लगाए गए हैं वे सुबह सात बजे से रात आठ बजे के बीच होम डिलीवरी कर सकते हैं. इन समयों को जिला प्रशासन द्वारा बदला जा सकता है. स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहमति के बाद 13 अप्रैल, 2021 के आदेश की धारा (2) के तहत किसी भी अतिरिक्त संस्था औक सेवा को जरूरी की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं.