पटना

मुंगेर गोलीकांड: पटना हाईकोर्ट ने एसपी और थानाप्रभारी को हटाने का दिया आदेश


CID की जांच अब हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग

पटना। मुंगेर दुर्गा पूजा गोलीकांड को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। क्रिमिनल रिट पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार के रवैये और पुलिस की जांच को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर की है। अदालत ने मुंगेर के वर्तमान एसपी, कोतवाली थाना प्रभारी को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। इतना हीं नहीं इस केस से जुड़े पुलिस अफसरों के भी ट्रांसफर का आदेश दिया है।

मृतक अनुराग के पिता की ओर से दायर क्रिमिनल रिट पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए मुंगेर एसपी और कोतवाली थाना प्रभारी को तत्काल हटाने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि CID की जांच अब हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में होगी। 6 जनवरी 2021 को मृतक के पिता ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर की थी।

बता दें कि साल 2020 के 28 अक्टूबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनार के एक दिन पूर्व दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिंसा की घटना हुई। शहर के बीचों बीच पड़ने वाले पंडित दीनदयाल चौक के पास शंकरपुर की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा की गई रोड़ेबाजी और फायरिंग की घटना में 18 वर्षीय अनुराग कुमार को सिर में गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, विसर्जन के दौरान चली गोली से पांच लोग घायल हो गए।

पुलिस द्वारा रोके जाने पर उग्र लोगों द्वारा फायरिंग भी की गई। भीड़ के हमले में संग्रामपुर थानाध्यक्ष सर्वजीत कुमार, कोतवाली थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, कासिम बाजार थानाध्यक्ष शैलेश कुमार, वासुदेवपुर ओपी अध्यक्ष सुशील कुमार के अलावा 17 अन्य पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए थे। पुलिस को निशाना बनाकर लगातार पथराव किए जाने और भीड़ द्वारा फायरिंग कर शहर में अफवाह फैलाई गई और माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया।

इस गोलीबारी की घटना में पांच अन्य लोग भी घायल हो गए थे। युवक की मौत के बाद मुंगेर जलने लगा था, लोग खासे आक्रोशित थे। उनका आरोप था कि युवक की मौत पुलिस की गोली से हुई। हिंसा की इस घटना के बाद एहतिहात बरतने को लेकर दीनदयाल चौक और आसपास के इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया था।