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मुकेश अंबानी व उनके परिवार को मिलती रहेगी सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश


नई दिल्ली,  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को  मुंबई के बिजनसेमैन मुकेश अंबानी व उनके परिवार के सुरक्षा को लेकर फैसला दिया। कोर्ट ने केंद्र से  कहा है कि अंबानी को दी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था जारी रहेगी। चीफ जस्टिस एनवी रमना (N V Ramana), जस्टिस कृष्ण मुरारी (Krishna Murari) और हिमा कोहली (Hima Kohli) की बेंच ने मामले की सुनवाई की।

बता दें कि त्रिपुरा हाई कोर्ट के निर्देश को केंद्र सरकार ने चुनौती दी थी। वैकेशन बेंच ने 29 जून को एक जनहित याचिका पर दिए गए त्रिपुरा हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसमें मुंबई में अरबपति व्यवसायी मुकेश अंबानीऔर उनके परिवार को दी गई सिक्योरिटी कवर से संबंधित गृह मंत्रालय की फाइलें पेश करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की वैकेशन बेंच  ने अंतरिम आदेश पारित किया।

केंद्र की ओर से पेश सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि याचिकाकर्ता विकास साहा (Bikash Saha ) का अंबानी को मिल रही सिक्योरिटी कवर से कोई लेना देना नहीं है। त्रिपुरा हाई कोर्ट ने 31 मई और 21 जून को विकास साहा द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश दिए थे और निर्देश दिया था कि केंद्र सरकार से मामले में जवाब देने को कहा था।