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यूपी में 1 जून से शर्तों के साथ मिलेगी लॉकडाउन से छूट, जानें किस तरह की रियायत मिलेगी


ये राहत सिर्फ उन ज़िलों को दी जाएगी जहां कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस 600 से कम हैं. बाकी तमाम ज़िलों में पहले की ही तरह पाबंदियां जारी रहेंगी.

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में सरकार एक जून से लॉकडाउन में शर्तों के साथ कुछ राहत देने जा रही है. हालांकि ये राहत सिर्फ उन ज़िलों को दी जाएगी जहां कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस 600 से कम हैं. बाकी तमाम ज़िलों में पहले की ही तरह पाबंदियां जारी रहेंगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन ज़िलों में 600 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं, वहां पर एक और हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा. आज 55 जिलों में हमने कोरोना कर्फ्यू में ढील दी है. सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी.

इन ज़िलों में अभी नहीं मिलेगी राहत

यूपी में अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू करते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने फैसला किया है कि राज्य के उन ज़िलों में 1 जून से शर्तों के साथ लॉकडाउन में राहत दी जाएगी, जिनमें कोरोना के एक्टिव मामले 600 से कम हैं. ज़िले में अगर केस 600 भी हैं तो वहां राहत नहीं दी जाएगी. ऐसे में फिलहाल मेरठ, लखनऊ, वाराणसी और गाज़ियाबाद जैसे ज़िलों को इस अनलॉक में राहत नहीं मिलेगी. इसके अलावा मुज़फ्फरनगर, बरेली, झांसी, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और जौनपुर जैसे ज़िलों में भी अभी राहत नहीं दी जाएगी.

कोरोना से जुड़े सरकारी दफ्तर सभी स्टाफ के साथ खुले रहेंगे.

सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम करने की इजाज़त.

निजी दफ्तर कोरोना के नियमों के साथ खोले जा सकेंगे.

कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर सभी जगह बाज़ार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे.

वीकेंड्स पर शनिवार और रविवार को बाज़ार बंद रहेंगे.

क्या नहीं खुलेगा?

सरकार के आदेश के मुताबिक रोज़मर्रा की ज़रूरतों की दुकानों को तो खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन मॉल, बार, होटेल, रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिम आदि जैसी जगहों को भी अभी खोलने की इजाजत नहीं मिलेगी.
शनिवार और रविवार को राज्य में सैनिटाइज़ेशन का काम किया जाएगा.