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रिश्वत लेकर सदन में मतदान करने वाले MP या MLA अब नपेंगे?


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों को रिश्वत लेने के मामले में मुकदमें से छूट देने के अपने 1998 के फैसले पर पुनर्विचार कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सांसदों और विधायकों के विशेषाधिकार से जुड़े एक अहम सवाल पर SC के 7 जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा है।

फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि अगर सांसद या विधायक रिश्वत लेकर सदन में मतदान करता है को उस पर  मुकदमा चलेगा या नहीं। 1998 में नरसिम्हा राव सरकार का फैसला मुकदमे से छूट देता है। इसी पर दोबारा विचार किया गया है।