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लखनऊ में आज से नाइट कर्फ्यू, रात 9 बजे से 6 बजे तक रहेगी सख्ती,


उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है. राजधानी लखनऊ के हालात तो सबसे ज्यादा खतरनाक हो गए हैं. इसे देखते हुए राजधानी के नगर निगम क्षेत्र में रात्रि नौ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है. आज गुरुवार यानी 8 अप्रैल से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी.

लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में रात्रिकालीन कर्फ्यू गुरुवार (8 अप्रैल) से लगाया जा रहा है. रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी बेवजह नहीं निकल सकेगा. नाइट कर्फ्यू की ये व्यवस्था 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी. वहीं दिन के समय में सुबह 6 बजे से शाम नौ बजे तक कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा. ग्रामीण क्षेत्र में इसका असर नहीं होगा.

इन चीजों पर मिली छूट
नाइट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तु लाने ले जाने की छूट रहेगी. फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी. वहीं रात्रि कालीन शिफ्ट के सरकारी/अर्ध सरकारी कर्मचारी और आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं में लेग निजी क्षेत्र के लोगों के लिए छूट रहेगी.

वहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर स्टेशन पहुंच सकेंगे. इसी प्रकार हर प्रकार की मालवाहक गाड़ियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया है.

वाराणसी में भी नाइट कर्फ्यू
वहीं वाराणसी में भी नाइट कर्फ्यू की तैयारी चल रही है. आठ अप्रैल से एक सप्ताह के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे. रात्रि 9 बजे से सुबह तक कर्फ्यू लगाए जाने पर विचार किया जा रहा है. इसके लिए सुबह का समय तय करना है. चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़ कर समस्त सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान एवं कोचिंग संस्थान बंद किए जाएंगे. केवल परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा के समय में विद्यालय या महाविद्यालय खोलने की छूट होगी.

वहीं पारिवारिक, सामाजिक आयोजनों और पारंपरिक धार्मिक आयोजनों को छोड़कर 5 व्यक्तियों से अधिक लोगों के राजनीतिक, सामाजिक और अन्य सभी कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी जाएगी. सभी पार्क, स्टेडियम आदि सुबह और शाम कुछ घंटे ही खुलेंगे. घाटों पर आरती भी सूक्ष्म रूप से की जाएंगी और इनमें जन सामान्य प्रतिभाग नहीं करेंगे. दूध, सब्जी मंडी, दवा की दुकानों के लिए रियायत रहेगी. यात्रियों, रात्रि शिफ्ट के कर्मचारियों और मालवाहक गाड़ियों के आवागमन के लिए रियायत रहेगी.