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लाल किला हिंसा : कोर्ट ने दीप सिद्धू और अन्य के खिलाफ जारी किया समन


  • 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा मामले में दिल्ली की एक अदालत ने दीप सिद्धू और अन्य के खिलाफ एक नया समन जारी किया है। वहीं दीप सिद्धू पर हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है।

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह नागर ने सभी आरोपियों को 12 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट को सूचित किया गया था कि पहले जो समन जारी किए गए थे वे आरोपियों को नहीं मिले जिसके बाद कोर्ट ने नए समन जारी किए।

इससे पहले, 19 जून को न्यायाधीश ने मामले में आरोप-पत्र का संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को 29 जून को पेशी के लिए समन जारी किए थे। लेकिन मंगलवार को आरोपियों में से केवल एक हरजोत सिंह ही कोर्ट में पेश हुए। अन्य आरोपियों के वकीलों ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किलों को अब तक समन नहीं दिए गए हैं।

दीप सिद्धू पर पुलिस ने लाल किले में अराजकता फैलाने का भी आरोप लगाया था। इसके साथ ही सिद्धू दंगा, हत्या के प्रयास, आपराधिक साजिश, डकैती, गैर इरादतन हत्या सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई अन्य धाराओं के आरोपों का सामना कर रहे हैं।