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शांतिपूर्ण सभा में भी हिंसक भाषण सही नहीं, जामिया हिंसा मामले में दिल्ली HC ने निचली अदालत का फैसला पलटा


नई दिल्ली, जामिया हिंसा मामले में शारजील इमाम, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा और आठ अन्य को आरोपमुक्त करने के निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट ने पलटते दिया है। हिंसा समेत अन्य आइपीसी की धाराओं के तहत इमाम, जरगर, तन्हा समेत अन्य पर आरोप तय करते हुए कोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय को रद कर दिया।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शांतिपूर्ण सभा का अधिकार उचित प्रतिबंधों के अधीन है और हिंसा या हिंसक भाषण’ सुरक्षित नहीं हैं। अदालत ने कुछ आरोपियों का जिक्र करते हुए कहा किप्रथम दृष्टया, जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है, प्रतिवादी भीड़ की पहली पंक्ति में थे। वे दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे और बेरिकेड्स को हिंसक रूप से धकेल रहे थे।