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सत्येंद्र जैन को नहीं मिली राहत, दिल्ली की कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका


नई दिल्ली, । मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है, जिससे फिलहाल उन्हें तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। सीबीआइ कोर्ट शनिवार की सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी।

बता दें कि 14 जून को ही जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई थी। दरअसल, मनी लांड्रिंग के इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सीबीआई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर शनिवार को दिल्ली की कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज कर दी।

मनी लांडिंग में सत्येंद्र जैन के ठिकानों पर छापे

वहीं, जमानत पर फैसले से ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को  सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के खिलाफ मनी लांडिंग जांच के सिलसिले में ईडी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई स्थानों पर छापेमारी की। ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी के दौरान कम से कम 10 आवासीय और व्यावसायिक परिसरों की तलाशी ली। बताया जा रहा है कि स्कूल चलाने वाले एक प्रसिद्ध व्यावसायिक समूह के प्रमोटरों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है।

बता दें कि मनी लांडिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत सत्येंद्र जैन को 30 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल सत्येंद्र जैन न्यायिक हिरासत में हैं और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी हवाला लेनदेन के आरोपों में सत्येंद्र जैन के खिलाफ पीएमएलए के तहत जांच कर रही है।

वहीं, आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल सत्येंद्र जैन को बेकसूर बताते हुए उनका लगातार बचाव करते आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इशारों-इशारों में सीबीआइ और ईडी के बहाने केंद्र में सत्तासीन नरेंद्र मोदी सरकार पर भी निशाना साध चुके हैं।

पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान यहां तक कहा था कि सत्येंद्र जैन बेहद इमानदारी शख्स और ईडी की जांच में वह बेकसूर साबित होंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विरोधियों को फंसा रही है।