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सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय की गिरफ्तारी का वारंट, पटना हाईकोर्ट ने तीन राज्‍यों के डीजीपी को दिया आदेश


पटना, । सहारा इंडिया के सुब्रत राय (Subrata Roy) शुक्रवार को भी पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में पेश नहीं हो पाए। अदालत ने उन्हें किसी भी हाल में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन बीमारी का हवाला देकर आने से इन्कार कर दिया तो कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। नाराज हाईकोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तरप्रदेश के डीजीपी को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 17 मई को होगी।एक दिन पहले कोर्ट ने सख्त लहजे में सुब्रत राय के वकील से कहा था कि सुब्रत राय कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते हैं। उन्हें हर हाल में आना ही होगा।

 

12 मई को कोर्ट ने दिया था हाजिर होने का आदेश 

निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने के मामले में जस्टिस संदीप कुमार ने गुरुवार को उनका अंतरिम आवेदन खारिज कर दिया था। हर हाल में 13 मई को सुबह 10:30 बजे कोर्ट में सशरीर होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि वे नहीं आए तो गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद सुब्रत राय पटना हाईकोर्ट नहीं आए तो कोर्ट ने सख्‍त रुख अपनाया है।