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सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, दीवानी के मामले में SC/ST Act हटा सकती हैं अदालतें


  • सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक मामले को लेकर अहम फैसला सुनाया है. उसने सोमवार को कहा कि अगर किसी कोर्ट को ऐसा महसूस होता है कि SC/ST अधिनियम के तहत दर्ज कोई अपराध पूरी तरह से निजी या दीवानी से जुड़ा हुआ है या पीड़ित की जाति देखकर नहीं करा गया है तो वह मामले की सुनवाई निरस्त करने की अपनी ताकत का उपयोग कर सकती है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमण (CJI NV Raman) की अध्यक्षता वाली पीठ के अनुसार ‘अदालतों को इस तथ्य का ध्यान रखना अनिवार्य होगा. उस अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 15, 17 21 में निहित संवैधानिक सुरक्षात्मक प्रावधानों के आलोक में तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य था कमजोर वर्गों के सदस्यों का संरक्षण करने जाति आधारित प्रताड़ना का शिकार पीड़ितों को राहत पुनर्वास उपलब्ध कराना.’

पीठ के अनुसार, ‘दूसरी तरफ अगर अदालत को ऐसा लगता है कि सामने पेश हुए मामले में अपराध, भले ही SC/ST अधिनियम के तहत दर्ज किया गया हो, फिर भी वह मुख्य रूप से निजी या दीवानी प्रकृति का है या जहां कथित अपराध पीड़ित की जाति देखकर न किया गया हो, या जहां कानूनी कार्यवाही कानून प्रक्रिया का दुरुपयोग हुआ हो, ऐसे मामलों में अदालतें कार्यवाही को समाप्त करने की अपनी ताकत का प्रयोग कर सकती हैं.’