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‘सुप्रीम कोर्ट का करेंगे रुख’..प्राइवेट नौकरी में 75 आरक्षण रद्द होने पर बोले दुष्यंत चौटाला


चंडीगढ़। : हरियाणा सरकार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राज्य के निवासियों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण (75 Percent Reservation in private jobs) को अनिवार्य करने वाले हरियाणा के कानून को रद्द कर दिया।

हाईकोर्ट के फैसले पर हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Deputy CM Dushyant Chautala) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। डिप्टी सीएम ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देनी की बात कही है। उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की घोषणा की है।

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे दुष्यंत चौटाला

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम हाईकोर्ट के इस स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगें। उन्होंने कहा कि 75 प्रतिशत रोजगार में आरक्षण वाला कानून प्रदेश और उद्योगों के हित में है। रोजगार कानून से उद्योगपति और सभी सहमत है। ऐसे में हम हाईकोर्ट के पूरे फैसले का अध्ययन कर रहे है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यह कोई पहली बार नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इससे पहले भी हम हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे।

उद्योगों में लोकल स्किल्ड युवाओं का होना जरुरी

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक साल बाद रोजगार कानून पर हाईकोर्ट ने दो ऑब्जेक्शन उठाए हैं, उसे हम स्टडी कर रहे है। सरकार का इरादा स्थानीय युवाओं को रोजगार देना और उद्योगों को स्किल्ड युवा देना है, इसलिए ये रोजगार आरक्षण कानून हित में है। उन्होंने कहा कि उद्योगों और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा प्रदेश के उद्योगों में लोकल स्किल्ड युवाओं का होना बेहद जरूरी है।

रोजगार आरक्षण से कई समस्याएं होंगी हल

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों में लोकल युवाओं के रोजगार होने से रहने और आने-जाने जैसी समस्याएं हल होगी, इससे उद्योगों के विकास में भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं, सरकार के प्रयासों से नए बड़े उद्योग प्रदेश में विकसित हो रहे हैं।