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सेबी ने एटी-1 बांड मामले में यस बैंक पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, सैट में चुनौती देगा बैंक


नयी दिल्ली, । भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यस बैंक पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यस बैंक पर कुछ साल पहले भ्रामक जानकारी देकर एटी-1 बांड बेचने के मामले में कार्रवाई हुई है। नियामक ने उस समय यस बैंक की निजी संपदा प्रबंधन टीम के प्रमुख रहे विवेक कंवर पर भी एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आशीष नासा और जसजीत सिंह बंगा पर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस उल्लंघन के समय ये बैंक की निजी संपदा प्रबंधन टीम का हिस्सा थे। इन लोगों को यह जुर्माना 45 दिन में देना होगा। यस बैंक इस फैसले को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में चुनौती देगा।

नियामक ने कहा कि यस बैंक लि. और कुछ अधिकारियों ने ‘भोलेभाले’ ग्राहकों में एटी-1 (एडिशनल टियर-1) बांड को डंप करने के लिए ‘गोलमोल भटकाने’ वाली योजना बनाई।

बैंक का कहना है कि नकदी संकट से जूझ रहे बैंक की पुनरूत्थान योजना के हिस्से के तौर पर 2016 और 2017 में जारी किये गये एटी-1 बॉंड को उनके मूल्य के अनुरूप समायोजित कर लिया गया।

यस बैंक निदेशक मंडल का 2020 में पुनर्गठन किया गया और बैंक में नयी पूंजी डाली गई। बैंक ने दिसंबर, 2013, दिसंबर, 2016 और अक्टूबर, 2017 में डिबेंचर की प्रकृति के बांड जारी किए थे। सेबी ने कहा कि एटी-1 बांड की बिक्री के दौरान व्यक्तिगत निवेशकों को इन बांडों की खरीद से जुड़े जोखिमों के बारे में सूचित नहीं किया गया।

सेबी का अधिकारी बता पैसे मांग रहे जालसाज

बाजार नियामक सेबी ने धोखाधड़ी करने वालों को लेकर लोगों को आगाह किया है। सेबी का कहना है कि धोखाधड़ी करनेवाले खुद को सेबी का अधिकारी बताकर लोगों की शिकायतों को समाधान के लिये उनसे पैसे मांग रहे हैं। नियामक के अनुसार, सेबी की आधिकारिक वेबसाइट- एचटीटीपीएस:कोर्स डॉट गॉव डॉट इन https:cores.gov.in है। सेबी के कर्मचारी के नाम से आने वाले ई-मेल को लेकर सतर्क रहें और ऐसे ई-मेल का जवाब नहीं दें।