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‘स्तनपान कराने वाली मांओं को दी जाए वर्क फ्रॉम होम की इजाजत’, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दी सलाह


  • केंद्र सरकार (Central Government) ने कोरोना महामारी के दौरान स्तनपान कराने वाली माताओं (Lactating Mothers) के लिए घर से काम करने की व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है. सरकार ने सलाह दी है कि कोरोना संकट (Corona pandemic) के दौरान ऐसी मांओं को बच्चे के जन्म की तारीख से कम से कम एक साल तक घर से काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए.

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने (Labour Ministry) ने एक बयान में कहा कि कोरोना महामारी के दौरान मजदूरों, खासकर अपना दूध पिलाने वाली मांओं की रक्षा के लिए उठाए नए कदमों के तहत सरकार ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को एक परामर्श जारी कर स्तनपान कराने वाली मांओं के लिए घर से काम करने की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने की सलाह दी है. बयान में कहा गया कि मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 5 के तहत स्तनपान कराने वाली मांओं को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति के प्रावधान के तहत परामर्श जारी किया गया है.

महिलाओं और बच्चों के लिए खतरे को देखते हुए लिया गया फैसला

प्रावधान के तहत, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दिए काम की प्रकृति अगर ऐसी है कि वे घर से काम कर सकती हैं तो नियोक्ता (Employer) मातृत्व अवकाश के बाद भी आपसी सहमति के आधार पर उन्हें घर से काम करने की अनुमति दे सकता है. वैश्विक महामारी के दौरान स्तनपान कराने वाली महिलाओं और उनके बच्चों के लिए पैदा हुए खतरे को देखते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नियोक्ताओं को स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये परामर्श जारी किया है.