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हरियाणा सरकार का फैसला- अब उपमंडल अस्पतालों में भी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की अनुमति,


चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने उपमंडल अस्पतालों में भी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र को लेकर अहम निर्णय लिया। सरकार ने अब सिविल अस्पताल के अलावा उपमंडल अस्पतालों के स्तर पर भी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की अनुमति दे दी है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम-2016 के प्रावधानों के तहत इस निर्णय से दिव्यांग व्यक्तियों के घरों के पास स्थित विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों का मूल्यांकन और प्रमाणित करने में सुविधा मिल सकेगी।

संस्कृत के विद्वान भी मुफ्त सफर कर सकेंगे

सरकार ने प्रदेश में अब संस्कृत भाषा में विभिन्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्वानों को भी बस में मुफ्त यात्रा कराने की अनुमति दे दी है। इस बारे में जनसंपर्क एवं सूचना विभाग ने बताया कि, सरकार ने संस्कृत भाषा में विभिन्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले विद्वानों को भी हरियाणा रोडवेज की बसों में नि:शुल्क यात्रा करने की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके लिए स्वीकृति दी है। वहीं, हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉ. दिनेश शास्त्री ने बताया कि राज्य सरकार ने संस्कृत भाषा के विकास की दिशा में कई कदम उठाए हैं। प्रदेश के सरकारी संस्कृत कॉलेजों, संस्कृत बोर्ड के गठन के अलावा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।