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हेलमेट पहनने के बाद भी आपका कटेगा चालान,


नई दिल्ली, । भारतीय सड़कों पर दोपहिया वाहनों को चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। बिना हेलमेट के सवारी करना यातायात के नियमों का उल्लंघन करना है और इसके लिए भारी जुर्माना भी देना पड़ता है। हालांकि, नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक हेलमेट पहनने पर भी 2000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। आइये जानते हैं इस नियम को बनाने की क्यों पड़ी जरूरत।

मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार यदि आप दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट को पहनने के बाद उसकी स्ट्रिप लॉक नहीं करते हैं तो आपको 2000 रुपये तक का चालान भरना पड़ेगा। ये नियम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए बनाया गया है। कई बार देखा गया है कि लोग पुलिस से बचने के लिए हेलमेट तो पहन लेते हैं लेकिन उसका स्ट्रिप लॉक करना भूल जाते हैं। अब यातायात पुलिस इस चीज पर बारिकी से ध्यान दे रही है।

 

जानिए क्या कहता है नियम

मोटर व्हीकल एक्ट 194डी के अनुसार अगर आप बिना हेलमेट के पकड़े जाते हैं तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा, वहीं बिना बीआईएस के हेलमेट पहनने पर भी आपको 1000 रुपये तक का चालान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब आप बिना स्ट्रिप लॉक के हेलमेट पहने हुए पाए जाते हैं तो आपको 2000 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है।

इसके अलावा, नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, यदि आप वाहन को ओवरलोड करते हैं तो आपको 20,000 रुपये का भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही ऐसा करने पर 2,000 रुपये प्रति टन का अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। एक नियम ये भी है कि अगर आप चप्पल पहनकर बाइक चलाते पकड़े जाते हैं तो आपको चालान का सामना करना पड़ सकता है।