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दुष्कर्म करने के बाद लड़की को उतार दिया मौत के घाट, कोर्ट ने सुनाई सजा ए मौत-


बहराइच : विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीपकांत मणि ने बालिका के हत्या व दुष्कर्म मामले में आरोपित युवक को दोष सिद्ध ठहराते हुए मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने मामले की पैरवी की।

उन्होंने बताया कि कैसरगंज इलाके के एक गांव निवासी महिला ने इसी वर्ष 21 फरवरी को थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी छह वर्षीय बेटी बाजार गई थी, वही से गुम हो गई। पुलिस ने इस मामले मुकदमा दर्ज करते हुए पीड़िता की तलाश शुरू की।

दुष्कर्म के बाद की थी हत्या

पुलिस ने विवेचना के दौरान कैसरगंज के सलूहा निवासी आरोपित राजेश उर्फ लाला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। उसने दुष्कर्म के बाद हत्या करने की बात बताई। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर शव को बरामद किया और आरोपित को जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने बाद अदालत ने दोषी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई।