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Mandi Mosque Case: शिमला के बाद मंडी में मस्जिद विवाद, प्रदर्शनकारियों ने जुमे के दिन जेल रोड पर किया हनुमान चालीसा का पाठ


  1. नगर निगम की सात वार्डों में सार्वजनिक स्थलों पर नहीं कर सकेंगे प्रदर्शन।
  2. भड़काऊ भाषण व लाउडस्पीकर के प्रयोग पर लगाया प्रतिबंध।
  3. पटाखे फोड़ने,ज्वलनशील पदार्थ हथियार के साथ प्रशिक्षण पर रोक।

 मंडी। जेल रोड मस्जिद मामले पर नगर निगम मंडी के आयुक्त कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। आयुक्त एचएच राणा ने कहा कि मस्जिद के अवैध ढांचे को गिराना होगा। फैसले के बाद प्रदर्शनकारी उग्र हो गए हैं। जेल रोड की तरफ अचानक भीड़ बढ़ने लगी है। धरने पर बैठे लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने सात वार्डों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लगाई है।