पटना

गया: 26 अप्रैल से 6 मई तक नई गाईड लाइन के तहत खुलेंगी दुकानें


सभी दुकान प्रतिष्ठान सप्ताह में केवल 1 दिन बायें की तरफ बुधवार को तथा दाएं की तरफ गुरुवार को ही खुलेंगे

गया। सरकार के विशेष सचिव, गृह विभाग विशेष शाखा, बिहार, पटना द्वारा दिये गए निदेश तथा 18-04-2021 को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में राज्य में कोविड 19 के संक्रमण के प्रसार की जिलावार समीक्षा के उपरांत कोविड-19 संक्रमण के मामले को नियंत्रण करने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु गया शहरी नगर निगम नगर परिषद, बोधगया, टिकारी, शेरघाटी में आवश्यक वस्तुओं यथा दूध, फल, सब्जी, खाद्य पदार्थ आदि को छोड़कर अन्य सभी दुकानों तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को मार्गों के आधार पर मार्ग में रूट निर्धारित करते हुए दिनवार संध्या 6 तक खोलने हेतु निर्देश दिया गया था तथा आवश्यक वस्तुओं एवं अनिवार्य चिकित्सीय सेवाओं के दुकान को छोड़कर निर्धारित मार्ग में रुट के अनुसार तय किए गए सड़क के दाएं-बाएं पड़नेवाले सभी दुकान रविवार को बंद करने का निर्देश था।

गया जिला में कोरोना महामारी के फैलते स्वरूप को देखते हुए उसके नियंत्रण एवं रोकथाम के चेन को तोड़ने हेतु पूर्व निर्गत आदेश में संशोधन करते हुए एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के निहित प्रावधानों के आलोक में गया जिला मुख्यालय, सभी अनुमंडल मुख्यालय, सभी प्रखंड मुख्यालयों, संपूर्ण नगर निकाय क्षेत्र एवं संपूर्ण नगर पंचायत क्षेत्र में 26 अप्रैल से 6 मई 21 तक अतिरिक्त प्रतिबंध कार्रवाई तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया है।

जिसके अंतर्गत आवश्यक सेवाओं यथा दूध, फल, सब्जी, किराना स्टोर, खाद्य पदार्थ, कृषि सामग्री आदि से संबंधित दुकान प्रतिष्ठान प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से संध्या 6 बजे तक खुले रहेंगे। शेष सभी दुकान प्रतिष्ठान पूर्व के आदेशानुसार सप्ताह में केवल 1 दिन बायें की तरफ बुधवार को तथा दाएं की तरफ गुरुवार को प्रातः 6 बजे से संध्या 6 बजे तक खुले रहेंगे। दुकान प्रतिष्ठान में एक बार में 5 से अधिक लोग नहीं रहेंगे एवं सभी ग्राहकों द्वारा मास्क के प्रयोग एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन दुकानदारों द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा।

जिला के विभिन्न क्षेत्रों में साप्ताहिक हाट बाजार लगते हैं, वे भी अपने निर्धारित दिनों में प्रातः 6 बजे से मधयाह्न 12 बजे तक तथा अपराहन 4 बजे से संध्या 6 बजे तक खुले रहेंगे। सभी तरह की औषधि की दुकान, अस्पताल, आक्सीजन रिफिलिंग सेन्टर तथा डिस्पेंसरी इस आदेश से प्रभावित नहीं होंगे।

उक्त आदेशों की अवहेलना करने वाले दुकान प्रतिष्ठान को सील कर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक सभी क्षेत्रेां में कर्फ्यू लागू रहेगा। सभी अनुमंडल पदाधिकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुलिस उपाधीक्षक, गया जिला अपने-अपने क्षेत्रों में इसका अनुपालन अंचलाधिकारी थानाध्यक्ष के माध्यम से सुनिश्चित कराएंगे।

जिला परिवहन पदाधिकारी पुलिस उपाधीक्षक, यातायातको निर्देश दिया गया है कि सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टके वाहनोंको 50 प्रतिशत क्षमता के अनुरूप परिचालन तथा मास्कके प्रयोग को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराएंगे। इसके उल्लंघन करने वाले वाहनों का सभी प्रकार के दुकान प्रतिष्ठान नीचे दिए गए मार्ग रुट दिशा के अनुसार सप्ताह में एक दिन खुलेंगे एवं समय सीमा में बन्द करेंगे।