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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सरकार को आदेश दिया कि देश के प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार प्रदत्त है फिर चाहे उसका पेशा कुछ भी हो। इसी के साथ कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मतदाता पहचान पत्र, आधार और राशन कार्ड यौन कर्मियों को जारी करने की प्रक्रिया फौरन शुरू करने तथा उन्हें राशन मुहै करना जारी रखने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार प्रदत्त है, चाहे उसका पेशा कुछ भी हो. सरकार देश के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए कर्तव्यबद्ध है. केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारों को राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया जाता है।





