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दुष्कर्म के समय देश में ही नहीं था आरोपित, कोर्ट ने दी जमानत


नई दिल्ली, । दुष्कर्म कर हिडन कैमरे से अश्लील फोटो खींचने के आरोपित को कड़कड़डूमा कोर्ट ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर जमानत दे दी। जर्मनी में नौकरी करने वाले इस आरोपित के खिलाफ महिला ने मयूर विहार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जांच अधिकारी ने रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि उस वर्ष आरोपित जर्मनी से भारत ही नहीं आया था, जिस वर्ष में वारदात होने का दावा किया गया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण सुखीजा ने तथ्यों को देखने के बाद जमानत दे दी। हालांकि आरोपित जर्मनी वापस नहीं जा पाएगा। उसका पासपोर्ट पुलिस के पास जमा है। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह आरोपित बगैर इजाजत के आरोपित का पासपोर्ट न छोड़ा जाए।