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CVC ने अपने सिस्टम में किए बदलाव, अब शिकायत करने वालों को देना होगा अपना मोबाइल नंबर


नई दिल्ली, । केंद्रीय सर्तकता आयोग (Central Vigilance Commission, CVC) ने अपने शिकायत प्रबंधन तंत्र में आमूलचूल संशोधन किया है। इसके तहत भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत दर्ज कराने वाले लोगों को अब अपना मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा, CVC की शाखा के तौर पर काम करने वाले मुख्य सतर्कता अधिकारी (chief vigilance officers, CVOs) को भी नया काम असाइन किया गया है। अब इन अधिकारियों को शिकायत करने वाले लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए उसका स्टेटस बताना होगा।

एंटी करप्शन वाचडॉग ने भी अपने सिस्टम में बदलाव किया है। इसके तहत CVO को जांच करने और आयोग द्वारा भेजी गई शिकायतों पर कार्रवाई के बारे में फैसला लेने की समयसीमा बढ़ा दी है। बता दें कि पहले यह एक महीने की थी जो अब बढ़कर दो महीने हो गई है। इसमें कहा गया है कि www.portal.cvc.gov.in या आयोग की वेबसाइट www.cvc.gov.in पर lodge complaints के जरिए CVC तक अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

केंद्र सरकार के सभी विभागों के सचिवों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों सहित अन्य को जारी निर्देश में कहा गया है कि पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने के लिए शिकायतकर्ता को मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है।