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Delhi: यासीन मलिक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेशी टेरर फंडिंग मामले में हैं दोषी


नई दिल्ली, । टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराए गए यासीन मलिक की आज दिल्ली के कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। गौरतलब है कि सजा संशोधित करने की मांग वाली एनआईए की याचिका पर यह पेशी हुई।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली पीठ के एकत्रित न होने के कारण अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी। अदालत ने छह अगस्त को तिहाड़ जेल प्रशासन के आवेदन पर मलिक को वीसी के माध्यम से पेश करने की अनुमति दी थी।

एनआईए ने भारी सुरक्षा मुद्दे का हवाला देते हुए मलिक को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने का निर्देश देने की मांग थी।

ताजा आवेदन एनआईए ने अपनी उस अपील उस याचिका पर दायर की है, जिसमें आतंकी फंडिंग मामले में दोषी ठहराए गए यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग की है।

अदालत ने 29 मई को एनआईए की अपील पर नोटिस जारी कर मलिक के खिलाफ नौ अगस्त के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था।