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Delhi हाईकोर्ट का आदेश- 3 महीने में करें महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट आवेदन पर फैसला


नई दिल्ली, । दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को श्रीनगर स्थित पासपोर्ट आफिस को तीन महीने के अंदर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट आवेदन पर निर्णय लेने काे कहा है।

पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए उनके आवेदन की अस्वीकृति के खिलाफ मुफ्ती ने याचिका दायर की थी। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि मुफ्ती की अपील पर कल फैसला लिया गया और मामला श्रीनगर के पासपोर्ट कार्यालय को भेज दिया गया है। इस पर अदालत ने श्रीनगर कार्यालय को तेजी से निर्णय लेने का आदेश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।