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UPPSC PCS: यूपी पीसीएस परीक्षा अधिसूचना जारी, आवेदन शुरू, इस बार 173 पदों के लिए होगी आयोजित


UPPSC PCS Notification 2023: यूपी पीसीएस परीक्षा की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों या उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के इच्छुक स्नातक उम्मीदवारों के लिए काम की खबर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) परीक्षा 2023 की विस्तृत अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही साथ आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उम्मीदवार यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करके 3 अप्रैल तक शुल्क भुगतान कर सकते हैं और इसके बाद 6 अप्रैल 2023 तक अप्लीकेशन सबमिट करना होगा। इससे पहले आयोग द्वारा बुधवार, 1 मार्च को जारी संक्षिप्त विज्ञापन के अनुसार वर्ष 2023 की यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए रिक्तियों की संख्या लगभग 173 है। हालांकि, रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों / आवश्यकतानुसार घट/बढ़ uppsc.up.nic.in/OuterPages/View_Enclosure.aspxसकती है। बता दें कि यूपीपीएससी द्वारा पीसीएस परीक्षा 2023 के लिए विस्तृत अधिसूचना आज यानि शुक्रवार, 3 मार्च 2023 को जारी की जानी थी।

UPPSC PCS Notification 2023: यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए आवेदन 3 मार्च से 6 अप्रैल तक

यूपी पीसीएस परीक्षा 2023 के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों से आयोग ने अपने संक्षिप्त सूचना के माध्यम से अपील की है कि वे विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात एवं अर्ह होने की स्थिति में ही आवेदन करें। आयोग द्वारा आवेदन प्रक्रिया आज, 3 मार्च से शुरू किए जाने की घोषणा की गई है, यानि आयोग द्वारा यूपी पीसीएस नोटिफिकेशन 2023 भी शुक्रवार को ही जारी किया जाएगा। दूसरी तरफ, आवेदन हेतु उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट, uppsc.up.nic.in पर विजिट करना होगा। इसके बाद अधिसूचनाएं/विज्ञापन सेक्शन में जाना होगा, जहां ऑनलाइन अप्लीकेशन लिंक के साथ-साथ यूपी पीसीएस नोटिफिकेशन 2023 PDF डाउनलोड लिंक को भी एक्टिव किया जाएगा।

 

UPPSC PCS Notification 2023: यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए योग्यता

वर्ष 2023 के लिए आयोजित होने वाली यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए पदों के अनुसार वांछित शैक्षणिक योग्यता की जानकारी यूपी पीसीएस नोटिफिकेशन 2023 से ले सकगें। हालांकि, आयोग द्वारा जारी संक्षिप्त विज्ञप्ति के अनुसार वे ही उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे जिन आयु 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक न हो। इसका अर्थ है कि उम्मीदवारों का जन्म 2 जुलाई 1983 से पहले और 1 जुलाई 2002 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए। राज्य के आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।