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ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया को किया पेश, एजेंसी ने की रिमांड की मांग


नई दिल्ली, । ईडी मनीष सिसोदिया को पेशी वारंट के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि ईडी के वकील ने रिमांड के लिए अपनी दलीलें देना शुरू कर दिया है और सिसोदिया की रिमांड की मांग की है। 

ईडी ने लगाए गंभीर आरोप

ईडी ने अपनी दलीलों में सिसोदिया के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ निजी कंपनियों को थोक व्यापार देने की साजिश के तहत नीति को लागू किया गया था। निजी संस्थाओं को थोक लाभ मार्जिन का 12% तय करने का भी लगाया आरोप। षडयंत्र का समन्वय साउथ ग्रुप के साथ विजय नायर और अन्य ने किया था।

दिल्ली की एक अदालत आज यानी शुक्रवार को AAP नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की आबकारी नीति मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगी। उन्हें दिल्ली शराब नीति में हुई अनियमितताओं को लेकर कई घंटों तक पूछताछ के बाद 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार कर लिया था।

इससे पहले सीबीआई ने सिसोदिया की रिमांड पूरी होने के बाद 6 मार्च को अदालत में पेश किया था, जहां से सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एम.के. राउज एवेन्यू कोर्ट के नागपाल ने सिसोदिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। न्यायाधीश ने उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले सीबीआई को सात दिनों के लिए रिमांड दिया था।

न्यायाधीश ने सीबीआई को सिसोदिया की जमानत अर्जी पर शुक्रवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। आप नेता ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया है कि कि उन्होंने जांच के दौरान जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग किया था।

उसने कहा है कि चूंकि सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है, उसे हिरासत में रखने से कोई औचित्य नहीं है और इस मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य अभियुक्तों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद संभाला है और समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं।

हालांकि, पिछली सुनवाई के दौरान केंद्रीय एजेंसी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा था कि इस स्तर पर वे और सीबीआई रिमांड नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अगले 15 दिनों में वे इसकी मांग कर सकते हैं।

ED ने सिसोदिया को किया गिरफ्तार

आपको बता दें कि सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी उन्हें इसी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने उनकी जमानत की सुनवाई की शाम से पहले 100 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत के संबंध में पूछताछ की थी, जो आप नेता को साउथ के एक ग्रुप से हवाला चैनल के माध्यम से प्राप्त हुई थी। इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता और हैदराबाद के शराब कारोबारी अरुण पिल्लई से भी इस बारे में पूछताछ की गई है।