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आपको बता दें जिन भी लोगों के कोरोना की दोनों डोज नहीं लगी है। वह ट्रेन में सफर नहीं कर पाएंगे। हालांकि ऐसी गाइडलाइन अभी तक सिर्फ दक्षिणी रेलवे की ओर से जारी की गई है।
देना होगा 500 रुपये जुर्माना
इसके अलावा दक्षिणी रेलवे की नई गाइडलाइन के मुताबिक, रेलवे परिसर में मास्क न पहनने वाले यात्रियों को भी 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है।
रेलवे ने बताया है कि उपनगरीय ट्रेन सेवा को 50 फीसद की क्षमता के साथ चलाया जाएगा, जिससे कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा न रहे। इसके अलावा यात्रियों को यात्रा टिकट लेने के लिए कोरोना का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। बिना सर्टिफिकेट आप सफर नहीं कर पाएंगे।