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Maharashtra: जानसन एंड जानसन बेबी पाउडर का निर्माण लाइसेंस महाराष्ट्र सरकार ने किया रद


मुंबई, । Maharashtra News: महाराष्ट्र के खाद्य व औषधि प्रशासन (FDA) ने जानसन एंड जानसन (Johnson and Johnson Baby Powder) प्राइवेट लिमिटेड के बेबी पाउडर का निर्माण लाइसेंस रद कर दिया है। एफडीए ने ऐसा सार्वजनिक स्वास्थ्य के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए किया है। शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में राज्य सरकार की एजेंसी ने कहा है कि कंपनी का उत्पाद जानसन बेबी पाउडर नवजात बच्चों की त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है।

बेबी पाउडर के नमूने फेल

प्रयोगशाला में जांच के दौरान बेबी पाउडर के नमूने फेल हो गए हैं। पाउडर के नमूने मानक पीएच मान के अनुरूप नहीं पाए गए। एफडीए ने कहा है कि कोलकाता स्थित केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में कहा गया है कि जानसन बेबी पाउडर का नमूना पीएच के परीक्षण के संबंध में आइएस 5339:2004 के अनुरूप नहीं मिला है। एफडीए ने पाउडर की गुणवत्ता की जांच के लिए पुणे और नासिक से नमूने एकत्र किए थे।

कंपनी ने मामले को कोर्ट में दी चुनौती

विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकारी विश्लेषक ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नमूने मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं हैं। इसके बाद एफडीए ने ड्रग्स कास्मेटिक्स एक्ट 1940 के नियमों के तहत जानसन एंड जानसन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके अलावा सरकारी एजेंसी ने कंपनी को बाजार से अपने सभी उत्पादों को वापस मंगाने का निर्देश भी दिया है। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि कंपनी ने सरकारी विश्लेषक की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है और इसे केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला में भेजने के लिए अदालत में चुनौती दी है।