Latest News नयी दिल्ली बिजनेस

RBI ने इन 3 बैंकों पर लगाया भारी जुर्माना, जानिए आपका बैंक तो नहीं है शामिल


नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ निर्देशों का उल्लंघन करने पर सिटी यूनियन बैंक, तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक और दो अन्य बैंकों पर वित्तीय जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने बताया कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइसेस सेक्टर (MSME) निर्देश, 2017 में शामिल कुछ प्रावधानों और एजुकेशन लोन स्कीम एवं कृषि क्षेत्र के लिए दिए जाने वाले कर्ज मार्जिन/सुरक्षा जरूरतों से जुड़े सर्कुलर का उल्लंघन करने पर सिटी यूनियन बैंक पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

इन बैंकों पर 1 करोड़ का जुर्माना

सिटी यूनियन बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. रिजर्व बैंक ने एक दूसरे बयान में कहा कि उसने बैंकों में साइबर सुरक्षा संरचना को लेकर उसके द्वारा जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक (Tamilnad Mercantile Bank) पर भी एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है.

नूतन नागरिक सहकारी बैंक पर 90 लाख रुपए का जुर्माना

रिजर्व बैंक ने वहीं जमा धनराशि पर ब्याज दर, अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) से जुड़े निर्देशों और धोखाधड़ी निगरानी एवं रिपोर्टिंग तंत्र संबंधी सर्कुलर का पालन न करने के लिए अहमदबाद के नूतन नागरिक सहकारी बैंक पर 90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

केंद्रीय बैंक ने ‘रिजर्व बैंक वाणिज्यिक पत्र निर्देश 2017’ और ‘गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर जमा धनराशि लेने वाली कंपनी और जमा धनराशि लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016’ में शामिल अपने निर्देशों के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पुणे की डेमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर भी 10 लाख का जुर्माना लगाया है.