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SEBI ने निवेशकों को चेताया, 30 सितंबर तक पैन को आधार से कराएं लिंक नहीं तो फंस जाएंगे पैसे


  • बिजनेस डेस्कः अगर आपने अब तक अपने आधार को पैन से लिंक (Aadhaar Card PAN linking) नहीं किया है तो आने वाले दिनों में आपको कई दिक्कतें हो सकती हैं। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेशकों को निरंतर लेनदेन के लिए 30 सितंबर, 2021 से पहले अपने आधार नंबर को स्थायी खाता संख्या (PAN) से जोड़ने की याद दिलाई है।

सेट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के निर्देशों के मुताबिक, अगर 30 सितंबर से पहले तक आधार से PAN लिंक नहीं किया तो PAN काम करना बंद कर देगा। अगर PAN नहीं होगा तो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा।

SEBI ने दिया निर्देश
CBDT ने 13 फरवरी 2020 को जारी नोटिफिकेशन में कहा था कि PAN को 1 जुलाई 2017 तक जारी PAN को अगर Aadhaar से नहीं लिंक किया गया तो पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सभी कंपनियों को यह पक्का करने को कहा है कि सभी PAN कार्ड आधार नंबर से 30 सितंबर 2021 से पहले लिंक किया जाए।

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139AA के मुताबिक, सिर्फ असम, जम्मू-कश्मीर, मेघालय और NRI के साथ 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही इस नियम से छूट है।