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Supreme Court 15 सितंबर तक पद पर बने रहेंगे ED निदेशक एसके मिश्रा कार्यकाल विस्तार को मिली मंजूरी


नई दिल्ली,। सुप्रीम कोर्ट ने ED निदेशक एसके मिश्रा को 15 सितंबर तक ईडी निदेशक पद पर बने रहने की अनुमति दे दी है। केंद्र सरकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 (जुलाई ) गुरुवार को शीर्ष अदालत ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की चल रही समीक्षा के मद्देनजर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग वाली केंद्र की याचिका पर सुनवाई करते वक्त यह फैसला सुनाया है।