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UP Unlock: नाइट कर्फ्यू में मिलेगी और ढील, खुलेंगे मॉल और रेस्टोरेंट,


  • UP Night Curfew: यूपी के हर जिले में कोविड प्रोटोकॉल के साथ रेस्टोरेंट को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोला जा सकेगा. दुकानों के साथ सब्जी मंडियां भी रात 9 बजे तक खुल सकेंगी.

लखनऊ: कोरोना की दूसरी लहर का असर कम होने के साथ योगी सरकार भी अब राहत प्रदान करने लगी है. 75 जिलों में अंशिक कर्फ्यू हटाने के बाद अब मुख्यमंत्री ने नाइट कर्फ्यू में थोड़ी और ढील दी है. इसके अलावा कुछ बंदिशों के साथ रेस्टोरेंट, पार्क और स्ट्रीट फूड की दुकानों को भी 21 जून से खोलने की अनुमति दी है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को समीक्षा बैठक के बाद टीम-9 के छूट देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. कोविड संक्रमण के दृष्टिगत दिन पर दिन बेहतर होती स्थितियों के बीच सोमवार, 21 जून से रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू में और छूट दी जाएगी. प्रदेश सरकार का अब रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात नौ बजे से अगले दिन सुबह सात बजे तक प्रभावी होगा.

ये रहेंगी अनलॉक की शर्तें

 नाइट कर्फ्यू रात नौ बजे से अगले दिन सुबह सात बजे तक रहेगा
 रेस्टोरेंट को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोला जा सकेगा
 पार्क और स्ट्रीट फूड के संचालन की अनुमति
 मास्क और सैनेटाइजर की अनिवार्यता रहेगी
 दुकान या शोरूम में आने-जाने वालों का रजिस्ट्रर बनाना होगा
 सब्जी मंडियां भी रात 9 बजे तक खुल सकेंगी
 घनी आबादी की सब्जी मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर खुलवाएगा
 कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी

दुकानों के साथ सब्जी मंडियां भी रात 9 बजे तक खुल सकेंगी

इसके साथ ही सरकार ने कुछ और छूट तय कर ली हैं. प्रदेश के हर जिले में कोविड प्रोटोकॉल के साथ रेस्टोरेंट को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोला जा सकेगा. इसके साथ ही सभी पार्क और स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की अनुमति भी दी गई है. सरकार का इसके बाद भी सख्त निर्देश है कि इन सभी स्थान पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी. मास्क के साथ प्रवेश अनिवार्य होगा, जबकि रेस्टोरेंट में आने वाले सभी लोगों का सैनिटाइजर से हाथ साफ करना भी जरूरी है.