प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि घर से भाग कर शादी करने वाली नाबालिग लडकी को अपने पति के साथ रहने का वैधानिक अधिकार नही है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि बालिग होने तक उसे सुरक्षित आवास मे सुविधाओं के साथ रहने की व्यवस्था करे और हापुड के जिला जज किसी महिला मजिस्ट्रेट से माह मे एक बार लडकी से मिलने के लिए भेजते रहे। कोर्ट ने कहा कि जब लडकी बालिग हो जाय तो वह अपनी मर्जी व पसंद से जिसके साथ रहना चाहे रह सकती है।वह शून्यकरणीय विवाह को मानने या शून्य घोषित करने के लिए उस समय स्वतंत्र होगी। कोर्ट ने एस एस पी प्रयागराज को लडकी को सुरक्षित हापुड के एस पी तक पहुचाने का भी निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने प्रदीप तोमर व अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याचिका में न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिससे नाबालिग लडकी को अपने पति के साथ,रहने की छूट दे दी थी ।लडकी ने माता पिता के साथ जाने से इंकार कर दिया था और पति के साथ रहने की इच्छा जतायी थी।कोर्ट ने नाबालिग लड़की को उसकी मर्जी से पति के साथ रहने के आदेश को विधि विरूद्ध मानते हुए रद्द कर दिया है। मालूम हो कि याची ने बेटी के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करायी। पिन्टू पर भगा ले जाने का आरोप लगाया।लडकी हाईस्कूल प्रमाणपत्र के अनुसार 16वर्ष की है। नाबालिग है। लडकी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष कहा कि वह अपनी मर्जी से गयी है। और उसने पिन्टू से शादी की है। मजिस्ट्रेट ने लडकी को पति के साथ रहने की अनुमति दे दी। जिसे पिता ने चुनौती दी और कहा कि वह नाबालिग है।
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