पटना

अब व्यक्तिगत चालू खाता खुलवाकर भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए कर सकेंगे आवेदन


उद्योग मंत्री द्वारा योजना की समीक्षा के उपरांत लिया गया फैसला

पटना (आससे)। मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाओं के तहत आवेदन करने के इच्छुक लोगों को बड़ी राहत दी गई। फर्म के नाम से चालू खाता खुलवाने को लेकर हो रही परेशानियों को देखते हुए प्रक्रिया या आवश्यक शर्तों में परिवर्तन कर उसे सरल बनाया गया है। अब सभी वर्ग के आवेदक मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाओं में व्यक्तिगत चालू खाता खुलवाकर भी आवेदन कर सकते है इसके लिए और आवेदक को स्कीम के तहत ऋण/अनुदान स्वीकृति के उपरांत व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम पर परिवर्तित कराना होगा।

बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के उपरांत यह बात सामने आई कि फर्म के नाम से चालू खाता खुलवाने में आवेदकों को काफी दिक्कतें आ रही है। उद्यमी बनने के इच्छुक बहुत से लोग, जिनका अब तक कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, वो फर्म के नाम से चालू खाता होने की आवश्यक शर्त की वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे थे। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाओं के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया एवं आवश्यक शर्तों को सरल बनाया गया है और इसमें जोड़ा गया है कि आवेदन करने के लिए अगर आवेदक व्यक्तिगत चालू खाता भी खुलवा लें तो वो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।

विदित हो कि साल २०१८ से मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना लागू है। इसमें साल २०२० से अति पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ा गया। २०२१ से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा (सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग सहित) उद्यमी योजना लागू है। चालू खाता के संबंध में प्रक्रिया/शर्त में जो सरलीकरण किया गया है, वो सभी मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाओं पर लागू होगा।