पटना

अररिया: मासूम से दुष्कर्म के दोषी को सजा-ए-मौत


चार दिनों के ट्रायल में कोर्ट ने सुनाया फैसला

अररिया। अररिया जिले की एक अदालत ने दुष्कर्म मामले में सिर्फ चार दिन के ट्रायल में ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसे सुनकर ऐसा घिनौना अपराध करने वालों की रूह कांप जाए। कोर्ट ने 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किए मामले में जिला अदालत ने जल्द एक्शन लेते हुए ये फैसला सुनाया है।

आपको बता दें कि फैसला आने के बाद न सिर्फ अररिया बल्कि पूरे बिहार में इस मामले की चर्चा हो रही है। लोगों का कहना है कि अररिया कोर्ट का ये फैसला देश की बाकी अदालतों के लिए नजीर बन सकता है। ये मामला भरगामा थाना क्षेत्र के वीरनगर पश्चिम में सामने आया था, जहां एक दिसंबर को गांव के मेजर नाम के एक दबंग ने 6 साल की मासूम को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म की जघन्य घटना को अंजाम दिया था। इस शर्मनाक दुष्कर्म मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी मेजर को फांसी की सजा सुनाई है।

न्यायाधीश शशिकांत राय की कोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि आरोपी को तब तक फांसी पर लटकाए रखा जाए जब तक कि उसकी सांसें न रुक जाएं। आरोपी को ये सजा सुनाने के साथ ही कोर्ट ने पीडि़ता को विक्टिम कम्पनसेशन फंड से डीएलएसए सचिव को दस लाख रुपए के आर्थिक मदद करने का आदेश भी दिया है। सिविल कोर्ट के एडीजे शशिकांत राय की कोर्ट के संज्ञान में ये मामला पिछले महीने की 20 जनवरी को सामने आया। 22 जनवरी को आरोप तय हुए और 27 जनवरी को सजा सुना दी गई।