उत्तर प्रदेश

आर्म्स लाइसेंस रद्द होगा और जेल भी, दिवाली पर हर्ष फायरिंग करने वाले हो जाएं सावधान; गाजियाबाद प्रशासन की चेतावनी


अगर आपके पास लाइसेंसी हथियार है और दीपावली पर हर्ष फायरिंग (Celebratory Firing) की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका शस्त्र लाइसेंस रद्द हो जाए और आपको जेल भी जाना पड़ जाए। दरअसल, दीपावली पर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध के साथ ही प्रशासन हर्ष फायरिंग को लेकर भी सख्त हो गया है। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंस धारकों को चेतावनी दी है कि यदि दिवाली पर किसी लाइसेंस धारक ने शस्त्र दिखाते हुए फोटो वायरल किया या फिर हर्ष फायरिंग की तो उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसा मामला संज्ञान में आने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ पुलिस द्वारा भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह ने बताया कि पटाखों पर प्रतिबंध लगने के बाद लोग शस्त्र लाइसेंस से हर्ष फायरिंग करते हैं। हाल ही में गाजियाबाद के कुछ क्षेत्रों से इसकी सूचना मिली है, जिसके बाद जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह एसएसपी को भेजे पत्र भेजकर इस तरह के मामले को गंभीरता से लेने को कहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दीपावली पर कोई हर्ष फायरिंग करता पकड़ा गया तो उसके लाइसेंस तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही लाइसेंस धारक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा यदि किसी दूसरे के शस्त्र से कोई अन्य व्यक्ति फायरिंग करता है तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी।