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आर्य समाज शादी में विशेष विवाह अधिनियम के प्रविधानों का पालन करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक


, नई दिल्ली। आर्य समाज शादी में विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा पांच से आठ तक के प्राविधान (शादी से पहले नोटिस देकर आपत्ति मंगाना) लागू करने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली आर्य समाज संस्था की याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने 17 दिसंबर 2021 को एकल पीठ के 9 दिसंबर 2020 के उस आदेश को सही ठहराया था जिसमें शादी का प्रमाणपत्र सिर्फ कानून में अधिकृत सक्षम अथारिटी ही जारी कर सकती है। आर्य समाज संस्था सेक्रेटरी मध्य भारत आर्य प्रतिनिधि सभा ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।