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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को राहत, अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च तक के लिए टाली सुनवाई


नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके पिता पर अमर्यादित टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली राहत अभी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई 3 मार्च 2023 तक के लिए टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए असम और यूपी सरकार को समय दिया है। कोर्ट ने कहा अंतरिम जमानत जारी रहेगी।

Remarks against PM: SC grants time to Assam, UP to file replies to plea of Khera, says interim bail will continue

— Press Trust of India (@PTI_News) February 27, 2023

पवन खेड़ा को कांग्रेस ने दी थी अंतरिम जमानत

बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट को असम और यूपी में दर्ज कुल 3 FIR को एक जगह ट्रांसफर करने पर विचार करना है।

क्या है मामला

बता दें कि पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में असम पुलिस के अधिकारियों ने पवन खेड़ा को रायपुर जाने वाली फ्लाइट में सवार होने से रोक दिया था और उसके कुछ देर बाद ही आईजीआई हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को जमानत दे दी थी।

मल्लिकार्जुन खरगे ने गिरफ्तारी को लेकर जताया था विरोध

कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किए जाने का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था। इस घटना को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा था कि विपक्ष संसद में मुद्दे उठाए तो नोटिस दिया जाता है। महाधिवेशन के पहले छतीसगढ़ के हमारे नेताओं पर ईडी का रेड कराया जाता है। आज मीडिया चेयरमैन को जहाज से जबरदस्ती उतारकर गिरफ्तार किया गया। भारत के लोकतंत्र को मोदी सरकार ने हिटलरशाही बना दिया। हम इस तानाशाही की घोर निंदा करते हैं।