पटना

गया: जदयू नेता सुमिरक यादव हत्याकांड में पूर्व विधायक कुंती देवी को उम्र कैद


पचास हजार देना होगा आर्थिक दंड

गया। अतरी में बीते वर्ष हुए जदयू नेता सुमिरक यादव हत्याकांड में सोमवार को गया व्यवहार न्यायालय में एडीजे-3 की कोर्ट ने अतरी की पूर्व राजद विधायक कुंती देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उनके ऊपर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जानकारी हो कि 26 फरवरी 2013 को अतरी के जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सुमरिक यादव को लाठी डंडे से पीट-पीटकर नीमचक बथानी बाजार में हत्या कर दी गई थी।

जिसमे पूर्व विधायक कुंती देवी और उनके पुत्र रंजीत यादव जो वर्तमान में अतरी विधायक हैं सहित अन्य लोगों को नामजद बनाया गया था। जिसमें कुंती देवी अकेले ट्रायल फेस कर रही थीं। जिन्हें सोमवार को सजा सुनाई गई। वर्ष 2013 में हुई हत्या के मामले में राजद की पूर्व विधायक कुंती देवी को सजा सुनाई गई है। इस मामले में पुलिस की ओर से 12 गवाहों की गवाही कराई गई। जिनमें से 10 गवाहों ने इस पूरे मुकदमे में पूर्व विधायक कुंती देवी के खिलाफ गवाही दी थी।

व्यवहार न्यायालय एडीजे 3 के न्यायाधीश संगम सिंह ने कुंती देवी को मामले को लेकर सजा सुनाई। ज्ञात हो कि पूर्व विधायक कुंती देवी के पति पूर्व विधायक राजेन्द्र यादव भी आजीवन कारावास की सजा के तहत केन्द्रीय कारा में बंद हैं।