पटना

गया: बाहर से आने वाले रेल यात्रियों का औचक जांच रखें जारी : डीएम


कोरोना जांच नहीं कराने वालों पर होगी काररवाई

गया। जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में कोविड 19 से संबंधित किये जा रहे कार्यों यथा कोविड जांच, कोविड टीकाकरण, समुचित ईलाज, चिकित्सकों की उपस्थिति, दवा की उपलब्धता, आक्सीजन की उपलब्धता, कन्टेनमेंट जोन की स्थिति एवं कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में कोविड जांच इत्यादि की समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों एवं चिकित्सकों को आवश्यक निदेश दिए गए। जिला पदाधिकारी द्वारा कोलकाता, मुम्बई, नई दिल्ली इत्यादि स्थानों से आने वाले ट्रेनों, नार्थ ईस्ट, कामाख्या, एक्सप्रेस सहित अन्य रेल गाड़ियों से आने वाले यात्रियों का औचक कोरोना जांच जारी रखने का निदेश दिया गया।

बैठक में बताया गया कि औचक निरीक्षण के क्रम में रेल यात्रियों का लगभग 850 कोविड जांच किया गया, जिसमे एक भी परजिटिव नहीं पाया गया। साथ ही पूरे जिले में कुल 5,861 कोरोना जांचकी गई, जिसमे से 2 पाजिटिव पाए गए। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में टीकाकरण का कार्य शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर से चलाया जा रहा है। टीकाकरण का कार्य जिले के सभी क्षेत्रों में तेजी से चलाया जा रहा है। लोग अब टीकाकरण के प्रति काफी संवेदनशील हो रहे हैं तथा अफवाह एवं भ्रांतियों को दूर करते हुए टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं। जिला प्रतिरक्षण पदाधिाकारी द्वारा बताया गया कि आज पूरे जिले में 8,210 टीकाकरण किया गया।

बैठक में बताया गया कि कल 19 जून को नगर निगम में नगर निगम कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। नगर निगम कार्यालय में ही टीका सत्र स्थल बनाया जाएगा। वहीं सोमवार को जिले के विभिन्न गैस एजेंसी से संबंधित एलपीजी रसोई गैस सिलिंडर के ठेला वेंडरो एवं कर्मियों को टीका लगाया जाएगा।

समीक्षा बैठक में डिलीवरी ब्याय की कोरोना सैंपल टेस्ट कार्य की समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि विभिन्न एजेंसियों के डिलीवरी ब्याय का कोरोना जांच हर हाल में करावें, क्योंकि ये डिलीवरी ब्याय घर-घर जाकर सामानों की डिलीवरी करते है। अतः वे अन्य लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं। बैठक में निदेश दिया गया कि इन डिलीवरी ब्याय के कोरोना जांच संबंधी प्रमाण पत्र देखने के पश्चात ही इन्हें सामग्रियों की डिलीवरी करने हेतु घर-घर जाने की अनुमति दी जाएगी। पुलिस द्वारा रोकने पर इन्हें कोरोना जांच संबंधी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

बैठक में विशेष कार्य पदाधिकारी द्वारा बताया गया की बिग बाजार, एमेजान सहित कुछ अन्य डिलीवरी ब्याय द्वारा जांच कराया गया है। बैठक में जिलाधिकारी ने निदेश दिया है कि भीड़-भाड़ वाले बाजारों के दुकानदारों, सभी मार्किट के फल दुकान, दवा दुकान, मिल्क पार्लर से सम्बंधित व्यक्तियों, दुकानदारों को भी कोरोना जांच अनिवार्य होगा। कोरोना जांच नही कराने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।