पटना

जहानाबाद: कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइन


एक दिन बीच करके खुलेंगी दुकानें, शाम छह बजे, सब्जी मंडी का होगा स्थानांतरण

जहानाबाद। कोरोना वायरस संक्रमण के बढते प्रकोप के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सोमवार को कोरोना को लेकर पूर्व के जारी सभी आदेश को वापस लेते हुए सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन को जारी कर दिया है। जिलाधिकारी नवीन कुमार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए जिलेवासियों को उस पर पूरी तरह अमल करने की अपील की है। डीएम ने बताया कि गृह विभाग के निर्देश के आलोक में 15 मई तक जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग तथा अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे तथा कहीं भी किसी प्रकार का कोई परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन शिक्षण कार्य पूर्वोत्तर रूप से चालू रहेगा।

शाम छह बजे ही बन्द हो गयी शहर की दुकानें

जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में पूर्व के आदेश को खारिज करते हुए सभी दुकानों को संध्या सात बजे के स्थान पर छह बजे ही बंद कर दिया जाएगा। इसपर अमल शुरू भी कर दिया गया है। वहीं जिले में सभी सिनेमा हॉल, मॉल, जीम, क्लब, स्टेडियम, पार्क, उद्यान इत्यादि अगले आदेश तक पूरी तरह बंद रहेगा। साथ ही जिले में 19 अप्रैल से रात्रि नौ बजे से प्रातः पांच बजे तक कर्फ़्यू लागू रहेगा। यह आदेश जिले के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के यात्रियों पर लागू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जिले के सभी रेस्टोरेंट, हॉटल, ढावा, भोजनालय मे बैठकर खाने का आदेश नहीं दिया जा रहा है परंतु आमजनों के सुविधा के लिए होम डिलीवरी एवं टेक अवे सर्विस की अनुमति होगी।

एक दिन बीच करके खुलेंगी शहर की दुकानें

डीएम ने कहा कि आवश्यकता पडने पर भीड़-भाड वाले सब्जी मंडियों को खुले स्थानों पर स्थानांतरण करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शहर में क्षे=वार, मुहल्लावार सभी दुकानों को एक दिन बीच कर खोला जाएगा ताकि रोज लोगों को खतरों के बीच जाना नहीं पड़े। वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50 फ़ीसदी लोग ही यात्रा कर सकेंगे। वाहन मे चालक, कंडक्टर, यात्री मास्क का उपयोग निश्चित रूप से करेंगे तथा निरंतर वाहन को सेनेटाइज करेंगे और हाथों को भी समय समय पर सेनेटाइज करते रहेंगे।