पटना

जहानाबाद: जिले में अब 25 मई तक के लिए लागू हुई निषेधाज्ञा, डीएम ने जारी किया आदेश


शहरी क्षेत्र में सुबह छह से दस बजे तक खुलेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें

जहानाबाद। राज्य सरकार ने लॉकडाउन अवधि को 25 मई तक विस्तारित कर दिया है। अवधि विस्तारण के साथ ही गाइडलाइंस में भी कुछ बदलाव किया गया है। शादी समारोह में अब अधिाकतम 20 लोगों के ही शामिल होने की छूट दी गई है। वहीं शहरी क्षेत्रें में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की दुकानों को सुबह छह से दस बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह आठ बजे से दोपहर बारह बजे तक खुले रखने की छूट दी गई है। वहीं निर्माण सामग्री की दुकान को सप्ताह में दो दिन सोमवार एवं गुरुवार को सुबह छह बजे से दस बजे तक खुला रखने की छूट दी गई है।

कोरोना संक्रमण के रफ्तार को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को जिले में 25 मई तक सख्ती से लागू करने को लेकर जिला दंडाधिकारी सह जिलाधिकारी समाहर्ता नवीन कुमार ने जिले भर में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। उन्होंने दंप्रसं की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने, लोकहित एवं जनहित में आम जनजीवन एवं स्वास्थ्य की रक्षा के लिए निषेधाज्ञा जिले भर में 25 मई तक के लिए लागू कर दिया है। वहीं सभी अधिकारियों को निषेधाज्ञा संबंधी निर्देश का अपने-अपने क्षेत्र में सख्ती से अनुपालन कराने का आदेश दिया है।

किन-किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

डीएम द्वारा जारी नए दिशा निर्देश के अनुसार आगामी 25 मई तक जिले में सभी कार्यालय, दुकान, व्यापारिक व निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वहीं सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर पैदल सहित अनावश्यक आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। जारी नए गाइडलाइन के अनुसार जिले के सभी सरकारी एवं निजी स्कूल-कॉलेज, कोचिग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान एवं अन्य सभी शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकान का संचालन केवल होम डिलेवरी के लिए सुबह नौ से रात नौ बजे तक किया जा सकेगा।

वहीं धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन व समारोह प्रतिबंधित रहेगा। नए नियम के तहत अब विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार-श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। विवाह में डीजे एवं बारात भ्रमण पर रोक रहेगा। शादी-विवाह की सूचना स्थानीय थाना को कम से कम तीन दिन पहले देना होगा।

इन सेवाओं को दी गई है छूट

बैंकिग, बीमा, एटीएम, गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियों की गतिविधियां जारी रहेगी। इससे जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे। वहीं औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधिात प्रतिष्ठान एवं सभी प्रकार के निर्माण कार्य जारी रहेगा। ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया का कार्य जारी रहेगा। टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवा, ब्रॉडकास्टिग, केबल सेवाएं भी जारी रहेगा। पेट्रोल पंप, एलपीजी, प्रट्रोलियम आदि से संबंधिात खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान का कार्य भी जारी रहेगा।

गाइडलाइन में बदलाव के तहत आवश्यक खाद्य सामग्री, फ़ल, सब्जी, मांस, मछली, दूध, पीडीएस दुकान शहरी क्षेत्र में सुबह छह से दस बजे दिन तक एवं ग्रामीण क्षेत्र में सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुले रखने की छूट दी गई है। वही कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिग, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फ़ल-सब्जी का घूम-घूम कर बिक्री वाली सेवाएं भी जारी रहेगी। साथ ही निर्माण सामग्री, निर्माण संबंधी हार्डवेयर, खाद-बीज की दुकान प्रति सप्ताह दो दिन सोमवार एवं गुरुवार को सुबह छह बजे से दस बजे दिन तक खुले रखने की छूट छी गई है। स्वास्थ्य सेवाएं संबंधी सभी गतिविधियां जारी रहेगी। मालवाहक वाहन का परिचालन जारी रहेगा।