पटना

जहानाबाद: हत्या के मामलें में दो अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा, अर्थदण्ड भी लगा


जहानाबाद। योगेन्द्र माँझी की हत्या के मामलें में नामजद अभियुक्त अशोक दास एवं उपेन्द्र दास को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के सत्र न्यायाधीश राम विनोद सिंह ने हत्या का दोषी पाते हुए सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाया। न्यायाधीश ने अभियुक्तों को दोषी पाया और सश्रम उम्रकैद एवं पाँच हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाया है। इसके अलावा न्यायाधीश ने अभियुक्तों को भादवि की धारा 354 के तहत दो वर्ष एवं धारा 341 के तहत एक माह कारावास की सजा दी।

इस बात की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक शारदानन्द कुमार ने बताया कि सूचक सबुजा देवी ने इस मामले में घोषी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था। उसने कहा था कि 12 अगस्त 2018 को सुबह सात बजे वह बुधान शर्मा के मार्केट से कपड़ा लेकर आ रही थी, तो रास्ते में अभियुक्त अशोक दास और उपेन्द्र दास दोनों मिलकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। जब इस छेड़छाड़ का उसके पति योगेन्द्र माँझी विरोध किया तो दोनों अभियुक्त अपने घर से फ़रसा लेकर आये और उसके पति योगेन्द्र माँझी की हत्या कर दी।