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जारी रहेगी UPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा फॉर्म भरने के प्रक्रिया दिल्ली हाई कोर्ट में रोक वाली याचिका खारिज


UPSC Mains 2023: सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 में सम्मिलित उम्मीदवारों और इसमें सफल घोषित होने के बाद अगले चरण यानी प्रधान परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे उम्मीदवारों के लिए अपडेट। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रधान (लिखित) परीक्षा 2023 के लिए वर्तमान में चल रही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया (Detailed Application Form – DAF 1) पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में मुख्य परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवार अपना डीएएफ निर्धारित 19 जुलाई की शाम 6 बजे तक अप्लीकेशन पोर्टल, upsconline.nic.in भर सकते हैं। यह आवेदन प्रक्रिया 10 जुलाई से चल रही है।

यूपीएससी द्वारा 12 जून 2023 को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में असफल घोषित कुछ प्रतियोगियों द्वारा दिल्ली उच्च उच्च न्यायालय में डीएएफ पर रोक लगाने के लिए दायर की गई याचिका पर न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह द्वारा आज, 13 जुलाई 2023 को की सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया गया। न्यायाधीश ने कहा, “Application Dismissed”।

यूपीएससी के कुछ उम्मीदवारों द्वारा अधिवक्ता राजीव कुमार दूबे के माध्यम से दायर की गई इस याचिका मांग की गई थी कि डीएएफ पर रोक लगाई जाए क्योंकि इस मामले की एक मुख्य याचिका प्रारंभिक परीक्षा के जारी आंसर-की जारी करने को लेकर दायर की गई है। सुनवाई के दौरान उम्मीदवारों की तरफ से अधिवक्ता ने न्यायालय से गुहार लगाई कि अगर यह रोक नहीं लगी तो मुख्य याचिका निष्फल (Infructuous) हो जाएगी। अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उम्मीदवार पूरी भर्ती प्रक्रिया के संचालन में आयोग की मनमानी (Arbitrariness) से परेशान हैं।

बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के आयोजन अंतर्गत पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है और इसमें सफल घोषित उम्मीदावरों को प्रधान परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसके अंतर्गत लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का आयोजन होता है। आयोग द्वारा बहुविकल्पीय प्रकृति के प्रश्न-पत्र वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए उत्तर-कुंजी परिणामों की घोषणा में जारी नहीं की जाती है, जिसे जारी करने की मांग को लेकर कुछ असफल उम्मीदवारों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।