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जिनके घर शीशे के होते हैं, वह दूसरों पर पत्थर नहीं- SC ने खारिज की परमबीर सिंह की याचिका


  • सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की राज्य के बाहर मामले की सुनवाई से जुड़ी याचिका खारिज कर दी. सर्वोच्च अदालत ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उनके वकील महेश जेठमलानी से कहा कि परमवीर खुद 30 साल से महाराष्ट्र पुलिस में सेवा दे रहे हैं. इसके बावजूद उन्हें राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं है. वह राज्य से बाहर मामला भेजने की मांग कर रहे हैं, यह अजीब सी बात है. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं, वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते.

परमबीर सिंह ने उनके खिलाफ चल रहे मामले की राज्य से बाहर सुनवाई की याचिका में कहा था कि अनिल देशमुख पर 100 करोड़ से ज़्यादा उगाही का आरोप लगाने के चलते उन्हें विभागीय जांच के जरिये परेशान किया जा रहा है. इस याचिका में परमवीर सिंह ने महाराष्‍ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख पर पुलिस के जरिए मनी कलेक्‍शन स्‍कीम चलाने के भी आरोप लगाए हैं. परमवीर के वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि परमवीर को याचिका वापस लेने के लिए धमकाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अगर वह इसे वापस नहीं लेते हैं तो उन्हें आपराधिक मामलों में फंसा दिया जाएगा. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इस मामले में कोई राहत नहीं मिली है.