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दिल्ली की कोर्ट से लालू प्रसाद यादव के लिए राहत भरी खबर,


नई दिल्ली, Lalu Prasad yadav: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव के लिए बुधवार को राहत भरी खबर आई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। 

सिंगापुर जाने के लिए मांगी थी इजाजत

यहां पर बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बिहार के पूर्व सीएम ने 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक इलाज के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति मांगी थी। इसके लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। बुधवार को सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव को विदेश जाने की अनुमति दे दी।

किडनी ट्रांस प्लांट करवा सकते हैं लालू

कोर्ट से अनुमति मिलने के अब लालू प्रसाद यादव किडनी संबंधी बीमारी का इलाज कराने के लिए सिंगापुर जा सकेंगे। गौरतलब है कि लालू यादव अपनी किडनी संबंधी बीमारी के लिए इलाज की खातिर सिंगापुर जाना चाहते थे। यहां पर वह किडनी ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हैं। इसका ज्यादा संभावना बन रही है।

अमर सिंह भी करवा चुके हैं सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट

गौरतलब है कि इससे पहले समाजवादी पूर्व नेता अमर सिंह ने भी सिंगापुर में ही किडनी ट्रांसप्लाट करवाया था। यह अलग बात है कि अमर सिंह का निधन हो चुका है। उनका किडनी ट्रांसप्लांट काफी सफल रहा था।

IRCTC घोटाला मामले में तेजस्वी को मिला और समय

उधर, आईआरसीटीसी मामले में जमानत पर बाहर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को राउज एवेन्यू की विशेष सीबीआइ ने की अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया है। सीबीआइ ने तेजस्वी की जमानत रद करने की मांग की। मामले में अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने तेजस्वी इस तारीख पर पेश होने को कहा है।

सीबीआइ ने लगाया जांच प्रभावित करने का आरोप

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने तेजस्वी यादव पर आइआरसीटीसी घोटाला मामले में जांच को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। बता दें कि वर्ष 2018 में निचली अदालत से तेजस्वी यादव कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली थी।

सीबीआइ ने की जमानत रद करने की मांग

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को सीबीआइ की उस याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को IRCTC घोटाला में दी गई जमानत को रद करने की मांग की गई है।

गौरतलब है कि तेजस्वी की ओर से एक पत्रकार वार्ता के दौरान सीबीआइ अधिकारियों को धमकी देने के मामले को लेकर यह याचिका लगाई है। सीबीआइ की ओर से कहा गया है कि तेजस्वी यादव की जमानत रद की जाए।

तेजस्वी ने किया शर्तों का उल्लंघन

सीबीआइ का तर्क है कि उन्होंने अधिकारियों को धमकी देकर जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई के आवेदन पर स्पेशल कोर्ट की जज गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी करके मामले में जवाब मांगा था।