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पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित,


मोहाली/पटियाला। ड्रग्स मामले में जेल में बंद वरिष्ठ अकाली नेता व पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया की याचिका पर शुक्रवार को मोहाली की जिला अदालत में सुनवाई हुई। मजीठिया को लेकर बचाव पक्ष व सरकारी वकीलों के बीच लंबी बहस हुई। जमानत याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मजीठिया के वकील डीएस सोबती ने अपनी दलीलें रखी। कहा नवजोत सिंह सिद्धू के के दबाव में आकर मजीठिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जबकि सरकारी वकीलों ने भी जमानत न होने के लिए अपनी दलीलें रखी। जमानत याचिका पर कोर्ट  4 बजे के बाद फैसला सुना सकती है।

मजीठिया को जेल मैनुअल के अनुसार खाया खाना, सुरक्षा कारणों से रखा गया अलग बैरक में

ड्रग्स मामले में फंसे शिरोमणि अकाली दल (बादल) के महासचिव व पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को मोहाली की जिला अदालत ने गत दिवस आठ मार्च तक के लिए जेल भेज दिया था। मजीठिया को पटियाला जेल में रखा गया है। उन्हें अलग बैरक मुहैया कराया गया है। मेडिकल बोर्ड की टीम ने आज नियमानुसार बिक्रम मजीठिया की सेहत की जांच की इस दरमियान उन्हें स्वस्थ पाया गया।

वीरवार रात करीब साढ़े नौ बजे मजीठिया को पटियाला की सेंट्रल जेल के अंदर ले जाया गया। उन्हें स्पेशल सेल में रखा गया है। मजीठिया ने जेल का खाना खाया। शुक्रवार को उन्हें जेल मैनुअल के अनुसार खाना दिया जाएगा। मजीठिया को मांग करने पर जेल नियमों के अनुसार स्पेशल कुक मिल सकता है और खाने के लिए उन्हें अलग से सूखा राशन मंगवाना पड़ेगा।

केंद्रीय जेल पटियाला के जेल सुपरिटेंडेंट शिवराज सिंह नंदगढ़ ने बताया कि आज शुक्रवार को बिक्रम मजीठिया की शुरुआत जेल नियमों के मुताबिक ही हुई। उन्होंने जेल में ही उपलब्ध ब्रेकफास्ट लिया। हालांकि वह अपनी इच्छा मुताबिक जेल में कुकिंग करवा सकते हैं और इसके लिए उन्हें जेल की कैंटीन में ही उपलब्ध सामान लेना पड़ेगा, लेकिन बिक्रम मजीठिया ने ऐसा नहीं किया।