पटना

पटना: अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों का नहीं होगा वेतन निर्धारण


मूल वेतन में ही रहेंगे दक्षता अनुत्तीर्ण शिक्षक

(आज शिक्षा प्रतिनिधि)

पटना। अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों का वेतन निर्धारण नहीं होगा। इसलिए कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 31 मार्च, 2019 के बाद अप्रशिक्षित शिक्षकों की सेवा नहीं ली जानी है। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि प्रारंभिक विद्यालयों में सिर्फ प्रशिक्षित शिक्षक ही वेतनमान में कार्यरत हैं और ऑनलाइन कैलकुलेटर से किसी प्रारंभिक अप्रशिक्षित शिक्षक का वेतन निर्धारण नहीं किया जाना है।

शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक, जो सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनका अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में वेतन निर्धारण होगा। यह वेतन निर्धारण मैनुअली होगा, ऑनलाइन कैलकुलेटर से नहीं। शिक्षा विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन निर्धारण मैनुअली करते हुए उसकी सूची माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध करायें। एनआईसी को सॉफ्टवेयर में आवश्यक सुधार करने का निर्देश भी दिया गया है।


शिक्षक देख सकेंगे 26 के बाद भी बढ़ा वेतन

पटना (आशिप्र)। पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षक अपना बढ़ा वेतन 26 जनवरी के बाद भी देख शिकायत दर्ज करा सकेंगे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पोर्टल नहीं खुलने के मामले की समीक्षा कर शिक्षकों को वेतन देखने के लिए आगे समय मिल सकेगा। इसके पहले 21 से 25 जनवरी तक पोर्टल पर बढ़ा वेतन देख कर त्रुटि सुधारने के लिए दर्ज कराने का डेडलाइन दिया गया था। 27 तारीख से पे स्लिप अपलोड करने की तिथि दी गई थी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शिक्षकों की शिकायतों का निबटारा किया जायेगा। उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। पहले ही सभी जिलों के डीईओ और डीपीओ (स्थापना) को निर्देश दिया गया है शिक्षकों की शिकायतों का उचित समाधान समय पर करा दें।

पंचायत और नगर निकायों के लगभग 3.57 लाख शिक्षकों को 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि के बाद संशोधित वेतन का निर्धारण कर इसी महीने बढ़ा वेतन मिलेगा। जिलों के लिए एनआईसी द्वारा ऑनलाइन पे कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसकी मदद से वेतन वृद्धि के बाद वेतन निर्धारण किया गया है। प्रांरभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को वेतन में लगभग तीन से चार हजार रुपये प्रतिमाह वृद्धि का लाभ मिलेगा।


शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक दक्षता अनुतीर्ण शिक्षक मूल वेतन में ही रहेंगे। ऐसे शिक्षकों को एक अप्रैल, 2021 को प्राप्त मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर वेतन निर्धारण किया जायेगा। तत्काल इनका वेतन निर्धारण मैनुअली होगा। ऐसी शिक्षकों की सूची भी संबंधित निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। एनआईसी को सॉफ्टवेयर में आवश्यक सुधार करने का निर्देश भी दिया गया है।

इसी प्रकार अनुकंपा के आधार पर या न्यायालय के आदेश पर एक अप्रैल, 2021 के पश्चात नियुक्त शिक्षकों का वेतन निर्धारण मैनुअली होगा, क्योंकि ऑनलाइन कैलकुलेटर में एक अप्रैल, 2021 को प्राप्त वेतन के आधार पर ही गणना करने का प्रावधान किया गया है। वैसे शिक्षक, जो जुलाई 2019 में प्रशिक्षित नियुक्त हुए थे, को ग्रेड पे जुलाई 2021 में दो वर्षों की सेवा के उपरांत देय होगा। ऐसे शिक्षकों को एक अप्रैल, 2021 को देय मूल वेतन पर 15 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी तथा जुलाई, 2021 में ग्रेड पे का लाभ दिया जायेगा। ऐसे शिक्षकों को जुलाई, 2021 में वेतनवृद्धि का लाभ नहीं देकर जनवरी, 2022 से देय होगा।