पटना

पटना: गायघाट रिमांड होम मामले पर प्राथमिकी


(निज प्रतिनिधि)

पटना। गाय घाट रिमांड होम मामले में बुधवार को पहली प्राथमिकी दर्ज हो गई है। यह प्राथमिकी रिमांड होम की पीडि़ता नंबर दो के बयान पर दर्ज हुई है। पटना के महिला थाने में कांड संख्या 13/2022 के तहत दर्ज किए गये है जिसकी पुष्टि महिला थाना की थानाध्यक्षा किशोरी सहचरी ने की है। इस मामले में यौन शोषण के लिए आईपीसी की धारा 354 और नशीली दवा देने के लिए आईपीसी की धारा 450 लगाई गई है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को ही पीडि़ता नंबर दो महिला विकास मंच की टीम के साथ महिला थाने पहुंची थी और वहां लिखित शिकायत दी थी।

अपनी शिकायत में पीडि़ता नंबर दो ने भी सुपरिंटेंडेंट वंदना गुप्ता के विरूद्ध लिख कर दिया है। उसने बताया था कि 2018 में वंदना गुप्ता के वहां आने के बाद किस तरह का  गंदा खेल चल रहा था। कब और कैसे बाहर के लडक़ों को वहां अंदर कराया जाता था। मानसिक तौर पर कमजोर लड़कियों को कैसे नशे का इंजेक्शन और दवाएं दी जाती थी। अपनी शिकायत में पीडि़ता नंबर दो ने गाय घाट महिला रिमांड होम की सुपरिंटेंडेंट वंदना गुप्ता को नामजद किया है।

प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब पुलिस इस मामले की जांच करेगी। वंदना गुप्ता पर लगे आरोपों की जांच होगी। विदित है कि महिला रिमांड होम के अंदर की करतूतों और सुपरिंटेंडेंट वंदना गुप्ता पर 29 जनवरी को सबसे पहले उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक पीडि़ता ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। उसके आरोपों को पटना पुलिस ने उस वक्त नकार दिया था। इसके बाद पटना हाईकोर्ट ने खुद से गंभीरतो से मामले का संज्ञान लिया था।