पटना

पटना: विद्युत विनियामक आयोग ने बिक्री की नयी दरें निर्धारित की


(आज समाचार सेवा)

पटना। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने २०२१-२२ के लिए विद्युत विक्रय की नयी दरें निर्धारित की है। उक्त दर में बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों में प्रति यूनिट अनुदान की घोषणा करते हुए कुल ६०४३ करोड़ रुपये अनुदान की स्वीकृति दी गयी है।

कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत कुल ५८७८४३६ उपभोक्ताओं के लिए ३.९८ रुपये प्रति कि.वा. की अनुदान दर निर्धारित की गयी है। इन उपभोक्ताओं के लिए कोई फिक्स चार्ज निर्धारित नहीं है। वैसे घरेलू उपभोक्ता जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तथा जो १०१ यूनिट से ऊपर विद्युत उपभोग करते हैं, उन्हें सरकार ने प्रति कि.वा. ३.५० रुपये का अनुदान दिया है। इनका भी कोई फिक्स चार्ज निर्धारित नहीं है।

इसी प्रकार शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को सरकार प्रति किलोवाट १.८३ रुपये का अनुदान दे रही है। इन उपभोक्ताओं से भी कोई फिक्स चार्ज नहीं लिया जायेगा। गैर घरेलू ग्रामीण उपभोक्ताओं को सरकार प्रति किलोवाट २.९० रुपये का अनुदान दे रही है। कृषि एवं सिंचाई के लिए सरकार मीटर रहित फिक्स चार्ज ७१६ रुपये मात्र लेने का निर्णय लिया है।

हर घर नल योजना के अंतर्गत सरकार प्रति कि.वा. ४.१० रुपये अनुदान दे रही है। ऐसे उपभोक्ताओं से फिक्स चार्ज के रूप में ४० रुपये लिया जायेगा। आयोग द्वारा वर्ष २०२१-२२ से दो नये उपभोक्ता श्रेणी यथा एच.टी. ई.वी. चार्जिंग स्टेशन एवं एल.टी.ई.वी. चार्जिंग स्टेशन का अनुमोदन किया गया है।

वर्तमान में उक्त दो श्रेणी में कोई उपभोक्ता नहीं होने के कारण आयोग द्वारा बिक्री का आकलन नहीं किया गया है। यदि इस श्रेणी में कोई नये उपभोक्ता आते हैं, तो उनकी खपत संबंधित निम्र विभव एवं उच्च विभव श्रेणी की बिक्री मात्रा में सम्मिलित मानते हुए उसी दर में ही दो श्रेणियों को अनुदान दिया जायेगा।